पशुपालकों को 1.60 लाख रुपये तक का ऋण बिना जमीन गिरवी रखे दिया जाएगा
इस योजना के तहत पशुपालकों को मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज की छूट सरकार द्वारा दी जाएगी
विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के पशुपालक इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी होंगे
पशुपालकों को पशुओं का बीमा या टैगिंग करवाने की आवश्यकता नहीं होगी
50 से अधिक पशुओं वाले किसान, राज्य के स्थायी निवासी और केसीसी ऋण प्राप्त करने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक की शाखाओं या पशुपालन विभाग के जरिए आवेदन किया जा सकता है