जिनके परिवार में पहले से एक सदस्य इस योजना का लाभ उठा रहा हो, जैसे पिता और पुत्र में से केवल एक ही व्यक्ति पात्र माना जाएगा।
जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है और जिनकी जमीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है।
जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम/स्वायत्त संस्थान के पदाधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थवर्गीय कर्मियों को छोड़कर) हो, या जिनके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन है/रहे हैं, या वर्तमान/पूर्व मंत्री रहे हैं।
जिनके परिवार का कोई सदस्य पिछले वर्ष में आयकर का भुगतान कर चुका हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आर्किटेक्ट से संबंधित पेशेवर निकाय से पंजीकृत हो और प्रैक्टिस कर रहा हो।