बीमा की अंतिम तिथि न चूकें। समय पर आवेदन कर फसल को सुरक्षित करें।
आधार कार्ड, बैंक डिटेल और जमीन की जानकारी सही तरीके से दर्ज करें। आवेदन में दी गई जानकारी गलत होने पर क्लेम खारिज हो सकता है।
फसल नुकसान होने पर बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें। रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी न करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कम प्रीमियम में सुरक्षा। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर 100% मुआवजे का प्रावधान।
प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता।