जल स्रोत निर्माण साइज: 100x100x3 मीटर (10 हेक्टेयर क्षेत्र) या 50x50x3 मीटर (2.5 हेक्टेयर प्रति किसान)। अनुदान राशि: ₹20 लाख प्रति यूनिट।
किसान समूह में कम से कम 3 किसान होना अनिवार्य। निर्माण के लिए किसानों के पास अपनी निजी भूमि होनी चाहिए।
वर्षा जल संचित कर 10 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई विधियों का उपयोग। उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा।
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (जमाबंदी) और नक्शा ट्रेस।
कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, या कार्यालय उप निदेशक उद्यान।