छोटे और सीमांत किसान इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
आवेदक किसान का होना अनिवार्य है।
किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण अवधि के दौरान कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।
सब्सिडी की राशि राज्य सरकार और डिस्क प्लाऊ के हॉर्सपावर पर निर्भर करती है।
किसान राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।