इस समय किसान रबी फसलों की कटाई के बाद खेत को खरीफ फसलों के लिए तैयार करेंगे। उन्हें खेत तैयार करने में काम आने वाले कृषि यंत्रों और मशीनों की आवश्यकता होगी।
राज्य सरकार किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाती है। तिलहन (SMAM/NFSM) तिलहन योजना के तहत किसानों को डिस्क प्लाऊ या डिस्क हैरो खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य के किसान इस योजना के तहत डिस्क प्लाऊ या डिस्क हैरो खरीदने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वे आवेदन कर सकते हैं।
डिस्क प्लाऊ एक हल है जो विशेष रूप से मिट्टी को मोड़ना, मिट्टी को ऊपर उठाना, मिट्टी को मिलाना और मिट्टी को तोड़ना करता है। इसका भी उपयोग मेड बनाने में किया जाता है।
यह कृषि मशीन जड़ खेतों और चट्टानी में आसानी से काम करती है। मेड़ को बदलने, काटने या पलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक प्राथमिक जुताई कृषि यंत्र है, जो सूखी, उबड़-खाबड़, ठूंठदार और पथरीली जमीन पर बेहतर काम करता है।
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वहीं, डिस्क हैरो एक कृषि यंत्र या मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट् टी की जुताई में भी होता है। अवतल धातु डिस्क की एक पंक्ति, जिसे स्कैलप्ड या तिरछे कोण से सेट किया जा सकता है, इसके काटने वाले किनारे पर है। इसे अवांछित खरपतवार या फसल के अवशेषों को काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
20 बीएचपी से कम क्षमता वाले डिस्क प्लाऊ या डिस्क हैरो पर योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50 प्रतिशत, या अधिकतम 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक होगा।
जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का चालिस प्रतिशत या 16,000 से 40000हजार रुपये से अधिक की सब्सिडी दी जाएगी।
किसान को योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने नाम से खेती की जमीन होनी चाहिए। वहीं विभाजित परिवार में आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए।
विभाग की किसी भी योजना में किसी भी तरह का कृषि यंत्र एक कृषक को तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार दिया जाएगा। एक वर्ष में एक किसान को सभी योजनाओं में अलग-अलग प्रकार के तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।
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राजकिसान पोर्टल पर आवेदनों का रेंडमाइजेशन करने के बाद उनका निस्तारण ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा।
यदि आप राजस्थान के किसान हैं, तो आप योजना के तहत आवेदन करने के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जा सकते हैं या स्वयं जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक को रसीद ऑनलाइन ही मिलेगी।
आवेदन करते समय किसान को ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण-पत्र (RC) की प्रति, आधार कार्ड या जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए), जाति प्रमाण-पत्र और ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति की जरूरत होगी।