मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने और पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए किसानों के लिए एक नई राहत देने की घोषणा की है।
राज्य सरकार की तरफ से अब स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper) पर किसानों को भारी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर के आवेदन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए हैं। किसानों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर आगे लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद पात्र किसानों के चयन के लिए लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी और इसकी जानकारी पोर्टल पर अलग से प्रकाशित की जाएगी।
कृषि विभाग ने साफ तौर पर कहा है, कि आवेदन के साथ किसान को धरोहर राशि (Security Deposit) के रूप में 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (DD) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाया जाएगा। बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा।
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स्ट्रॉ रीपर एक अत्याधुनिक कृषि यंत्र है, जो कटाई के बाद खेतों में बची फसल अवशेष (पराली) को इकठ्ठा करके चारों, पशु चारे या जैविक खाद के रूप में उपयोग में लाने में सहायता करता है। इससे खेतों में आग लगाने की किल्लत से छुटकारा मिलता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और वायु प्रदूषण में कमी आती है।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि स्ट्रॉ रीपर के उपयोग से किसान अपनी फसल कटाई के बाद खेत को जल्दी अगली बुवाई के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही, यह यंत्र पशुधन पालकों के लिए चारे की उपलब्धता भी बढ़ाता है।
मध्यप्रदेश सरकार किसानों को स्ट्रॉ रीपर पर 40% से 50% फीसद तक की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी किसानों की श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों को 40% फीसद तक अनुदान और अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 50% फीसद तक सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे फसल अवशेष नहीं जलाएं और स्वच्छ पर्यावरण में योगदान दें।
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किसानों को स्ट्रॉ रीपर के लिए आवेदन करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है:-
स्ट्रॉ रीपर पर सब्सिडी पाने के इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के आवेदन सही और पूर्ण होंगे, उनके नाम लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाएंगे।
लॉटरी का परिणाम संबंधित जिले के कृषि विभाग कार्यालय और ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। चयनित किसानों को सूचना SMS या पोर्टल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें, क्योंकि यह योजना सीमित लक्ष्य पर आधारित है। यानी जितने किसानों के आवेदन लक्ष्य से अधिक होंगे, उनमें से केवल लॉटरी द्वारा चयनित किसानों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
प्रश्न : स्ट्रॉ रीपर पर किस राज्य में कितना अनुदान मिल रहा है ?
उत्तर : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रॉ रीपर पर 40% से 50% फीसद तक अनुदान प्रदान कर रही है।
प्रश्न : कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर के आवेदन कब से शुरू हो चुके हैं ?
उत्तर : मध्यप्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर के आवेदन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए हैं।
प्रश्न : एमपी सरकार का स्ट्रॉ रीपर पर अनुदान देने का उद्देश्य क्या है ?
उत्तर : मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने और पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए किसानों के लिए एक नई राहत देने की घोषणा की है।