उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि को सहज और लाभकारी बनाने के लिए किसानों को कृषि योजनाओं के साथ निरंतर जोड़ा जा रहा है। कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों को सही दर पर अनुदान दिया जाता है। इसके फलस्वरूप खर्च का बोझ नहीं बढ़ता और किसान चिंता मुक्त होकर खेती कर सकते हैं।
इसी परिकल्पना के साथ ‘ प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेजिड्यू (सी0आर0एम0) योजनान्तर्गत कृषि’ की शुरुआत की गई है।
सरकार के इस अहम कदम से कृषक ना केवल कृषि यंत्रों और मशीनों का इस्तेमाल करना सीखेंगे, बल्कि खेती को और भी ज्यादा लाभकारी बना सकेंगे।
उप कृषि निदेशक बलिया मनीष कुमार सिंह ने बताया कि "यूपी सरकार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान की सुविधा दे रही है।
गौरतलब है कि 10 हजार से 1 लाख रुपए के कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपए और 1 लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 5000 रुपए होगी।
इसके लिए सरकार प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना लाई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान दो जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 16 जुलाई तक चलेगी।
मनीष कुमार सिंह का कहना है, कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेड्ज्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए दो जुलाई को दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं।
मनीष कुमार सिंह ने बताया कि "इच्छुक किसान विभाग के दर्शन पोर्टल पर https://www.agriculture.up.gov.in पर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा।
इसके लिए अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्यों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा, जिसकी सत्यापन के समय पुष्टि भी की जाएगी।
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मनीष कुमार सिंह ने बताया कि "लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।
दस हजार एक रुपये से लेकर एक लाख रुपये के कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपये व एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि पांच हजार रुपये होगी।
लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो, सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख 30 दिन में अपलोड करना होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा।"