किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए विभिन्न सरकारें अपने अपने स्तर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुँचाती हैं। किसानों को कई माध्यमों से लाभ प्रदान किया जाता है।
इसी कड़ी में झारखण्ड सरकार ने भी कृषकों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि में अहम भूमिका निभाने वाले ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर अच्छी-खासी सब्सिड़ी की व्यवस्था प्रदान की है।
अगर किसान भाई एक ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदते हैं तो कृषकों को 80% प्रतिशत अधिकतम कुल सब्सिडी (subsidy) 5 लाख रुपए तक मिल सकती है।
कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से शुरू की गई सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (CM Tractor Distribution Scheme) के तहत राज्य के किसानों को बड़ा ट्रैक्टर सब्सिडी (subsidy) पर उपलब्ध कराया जाना है।
जानकारी के लिए बतादें कि इस ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत कृषकों को 1100 ट्रैक्टर वितरण किए जाने हैं। राज्य के जो किसान ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस योजना में आवेदन करके आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।
सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सहित दो कृषि यंत्रों (agricultural machinery) का कुल पैकेज 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जिस पर किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत ट्रैक्टर पर 50% प्रतिशत व दो कृषि यंत्रों की खरीद पर 80% प्रतिशत सब्सिडी (subsidy)दी जाएगी। इसके अलावा योजना के तहत पात्र लाभुकों के पास यदि पहले से ट्रैक्टर होगा और वे केवल अतिरिक्त कृषि यंत्र चाहेंगे तो उनको भी एक या एक से अधिक बड़े ट्रैक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए 3 लाख रुपए तक की लागत के कृषि यंत्रों पर 80% प्रतिशत या अधिकतम दो लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (CM Tractor Distribution Scheme) का लाभ उठाने के लिए किसान भाई आवेदन करें।
आवेदन करने के लिए आवेदक किसान का पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, किसान का ड्राइविंग लाइसेंस, किसान के खेत के कागजात, किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, किसान के पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ (Benefit of CM Tractor Distribution Scheme) राज्य के किसान समूहों, एसएचजी, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस, पैक्स व अन्य किसान संगठनों को प्रदान किया जाएगा जिनके समूह के सदस्यों के पास 10 एकड़ खेती योग्य भूमि होगी और समूहों के पास ट्रैक्टर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस (License) होना भी आवश्यक है।
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अगर आप झारखंड के किसान हैं, तो आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (CM Tractor Distribution Scheme) में आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय से सुबह 11 से शाम 4 बजे नि:शुल्क आवेदन फार्मेट अर्जित कर सकते हैं। इसे भरकर 3 जुलाई 2024 या जिले के अनुसार निर्धारित समय तक इसे जमा कराना होगा।
ट्रैक्टर के पैकेज के भौतिक लक्ष्य का 50% प्रतिशत क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।
ट्रैक्टर व सहायक कृषि यंत्रों के वितरण में वैसे लाभुकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जिनके पास स्वयं की खेती लायक 10 एकड़ भूमि और ट्रैक्टर वाहन चलाने का लाइसेंस (License) है।
मिले हुए आवेदनों के पश्चात डीसी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना व इसमें आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।