किसानों का सिंचाई खर्च कम करने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम

By: tractorchoice Published on: 03-Mar-2025

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में कई सारे कदम उठाए गए हैं। यूपी सरकार किसानों के सिंचाई खर्च को कम कर उनकी उपज को बेहतर और आय को अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती आ रही है। 

इसी कड़ी में यूपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए सोलर पंप पाने का सुनहरा अवसर है। 

उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 54,000 सोलर पंप प्रदान कर रही है। 

केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से मिश्रित रूप से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। 

पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान प्रतिशत 

अगर आप पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा रहे हैं तो पंप की लागत का 60 फीसदी अनुदान किसान को दी जाती है।

साथ ही 40 फीसदी किसान का अंश देना होता है। किसान कम पैसों में इस योजना का लाभ उठाकर आसानी से अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। 

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पीएम कुसुम योजना के लिए कहाँ आवेदन करें 

किसान इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट (www.agriculture.up.gov.in) पर जाकर सोलर पंप बुकिंग कर सकते हैं। 

बुकिंग के साथ 5000 रुपये का टोकन मनी भी जमा करना पड़ेगा। इसके लिए आवेदन भी प्रारंभ हो चुका है।

योजना का डीजल खर्च से बचाने का लक्ष्य 

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार उत्तर प्रदेश के ऐसे हिस्सों में सोलर पंप लगाने की तैयारी कर रही है, जहां पर बिजली की उपलब्धता नहीं है। 

ऐसे इलाके जहाँ मजबूरी में किसान को डीजल पंप से खेतों या दूसरे तरीकों से खेतों की सिंचाई का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ यूपी के ऐसे इलाकों में जहां सोलर पंप लगेंगे, वहां किसानों के बिजली कनेक्शन को काट दिया जाएगा। 

योजना में लाभ लेने हेतु अनिवार्य चीजें 

यूपी में 2 HP वाले पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 HP वाली सोलर पंप के लिए 6 इंच और 7.5 HP और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। 

22 फीट तक 2 HP सर्फेस, 50 फीट तक 2 HP सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 HP सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 HP सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 HP और 10 HP सबमर्सिबल सोलर लगाया जाता है। 

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पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी बुकिंग 

पहला स्टेप- पीएम कुसुम योजना के तहत हर जनपद के लिए निर्धारित संख्या में सोलर पंप आवंटित किए गए हैं। बुकिंग आवेदन के दौरान भी “पहले आओ, पहले पाओ” का नियम लागू रहेगा। 

दूसरा स्टेप- टोकन कन्फर्म करने के 14 दिनों के अंदर किसानों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन उत्पन्न करना होगा। 

तीसरा स्टेप- अनुदान के बाद सोलर पंप की बाकी राशि को जमा करने के लिए अगर किसान लोन लेते हैं, तो उन्हें कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के तहत ब्याज में छूट मिलेगी।

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