खेती किसानी को फायदे का व्यवसाय बनाए जाने की परिकल्पना को पूर्ण करने, कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्य को पूर्ण करने एवं प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्त में सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं।
उन सभी किसानों को "पी.एम. किसान सम्मान निधि" के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ भी मिलता रहेगा, जिसके लिए संबंंधित पटवारी/तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई है। जैसे कि किसान होना अनिवार्य है।
आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, जिस पर वह खेती कर रहा हो। आवेदक गरीब किसान होना चाहिए। धनी किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलता है।
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मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में आवेदन के समय पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या, आधार कार्ड, कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज, निवास प्रमाण के लिए बिजली बिल, मूल निवास प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/ पर जाना होगा। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में स्थानीय पटवारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन फार्म को भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और पटवारी के जमा करा दें। पटवारी आवश्यक जांच के बाद आवेदन को स्वीकृत करेगा।