राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम की जानकारी

By: tractorchoice Published on: 24-Feb-2025

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषकों को आधुनिक कृषि उपकरणों की सुविधा प्रदान करने और पहाड़ी खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए "राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम" शुरू किया है। 

यह योजना साल 2018-19 में लागू की गई थी और इसको निरंतर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया है। 

हिमाचल प्रदेश की इस योजना के अंतर्गत कृषकों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40-50% प्रतिशत तक अनुदान मुहैय्या कराया जाता है। 

हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 2023-24 में 10.00 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था, जिसको आगे भी सुचारू रखा गया है।

राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम की जानकारी  

हिमाचल प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां के किसानों को खेती में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

इन कठिनाइयों को दूर करने और कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने "राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम" जारी किया है। 

हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की सुविधा प्रदान करना और उनकी मेहनत और समय की बचत करना है। 

हिमाचल प्रदेश की इस योजना के तहत सरकार किसानों को सब्सिड़ी पर कई तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है, जिससे वह अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें और खेती को ज्यादा फायदेमंद बना सकें। 

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राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम से लाभ   

किसानों को बेहतरीन कृषि यंत्र छूट पर दिए जाते हैं, जो कि किसान के समय और परिश्रम को कम करते हैं। 

आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से फसल उत्पादन में काफी सुधार होता है और कृषि कार्य ज्यादा कुशलता पूर्वक हो जाते हैं। 

सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण किसानों को कम लागत में उन्नत कृषि यंत्र प्राप्त होते हैं। यह योजना राज्य में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इन कृषि यंत्रो पर मिल रहा अनुदान

हिमाचल सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40-50% प्रतिशत तक सब्सिड़ी दी जाती है। 

जैसे - चारा कटर, मक्का शेलर, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, टूलकिट, एस.एस. हल, एम.एस. हल, सीड बिन और वाटर टब आदि। 

आवेदन प्रक्रिया 

यदि आप एक किसान हैं और इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। 

योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

आवेदन पत्र के साथ भूमि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कृषि यंत्र की खरीद से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। 

इसके बाद कृषि विभाग द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी और योग्य किसानों को सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी। किसान स्वीकृति मिलने के बाद अधिकृत विक्रेता से अनुदानित दर पर कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। 

निष्कर्ष -

हिमाचल प्रदेश सरकार के "राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम" के अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। हिमाचल राज्य के किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। 

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