कृषकों को सिंचाई की सुविधा मुहैय्या कराने के मकसद से उन्हें आधुनिक कृषि सिंचाई यंत्रों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसानों को सिंचाई यंत्रों पर भारी अनुदान दिया जा रहा है।
विशेष बात यह है, कि सिंचाई यंत्रों पर सरकार की तरफ से किसानों को 90% प्रतिशत तक सब्सिडी का फायदा प्रदान किया जा रहा है।
ऐसे में किसान सस्ती कीमत पर सिंचाई यंत्रों की खरीद कर सकेंगे। सिंचाई यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। राज्य में उद्यानिकी विभाग की तरफ से संचालित योजना में किसानों को ड्रिप (Drip), मिनी स्प्रिंकलर (Mini Sprinkler), रेनगन (Raingun) और पोर्टेबल स्प्रिंकलर (Portable Sprinkler) आदि खरीदने के लिए 65 से 90 फीसद तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
किसान इन सिंचाई यंत्रों से सिंचाई करके पानी की बचत के साथ ही सिंचाई में आने वाले खर्च में कमी कर सकेंगे। इससे फसलों की पैदावार के साथ ही किसानों का मुनाफा भी काफी बढ़ सकेगा।
ये भी पढ़ें: इस राज्य में सामुदायिक जल स्त्रोत निर्माण के लिए भारी छूट
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर पर लघु व सीमांत किसानों को 90% प्रतिशत और सामान्य किसान जिनके पास 2 हैक्टेयर से अधिक जोत है, उन किसानों को 80% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
वहीं, पोर्टेबल सिस्टम और रेनगन पर लघु व सीमांत किसानों को 75% प्रतिशत और सामान्य किसानों को 65% प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
किसानों को उपकरण खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत राज्य के उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि सिंचाई यंत्रों को अनुदान पर खरीदने के लिए किसानों को आवेदन करना पड़ेगा।
आवेदन के लिए उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं।
आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, किसान के खेत के कागज, जिसमें खसरा खतौनी की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, किसान का मोबाइल नंबर आदि।