भारत सरकार ने झारखंड और त्रिपुरा के किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर ड़ाली है। केंद्र सरकार ने झारखंड और त्रिपुरा दो राज्यों के किसानों के लिए खरीफ फसलों के बीमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है।
किसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़कर अपनी फसलें एवं आमदनी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
किसान शीघ्र से शीघ्र अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए पंजीकरण करा लें, जिससे कि भविष्य में आने वाली आपदा, बाढ़ और सूखा से आपको सुरक्षा मिल सके।
खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित फसलों में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर/तुअर, ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द शामिल है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी और मटर इत्यादि शम्मिलित किए हैं। वहीं, वार्षिक/बहुवर्षीय वाणिज्यिक और बागवानी फसलों में गन्ना, काजू, कॉफी, नारियल, आम, केला एवं पपीता आदि शामिल हैं।
समस्त कृषकों का बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in द्वारा ही स्वीकृत होगी। प्रीमियम धनराशि सिर्फ NCIP-Portal के भुगतान गेटवे Pay-Gov. द्वारा ही भेजी जाए। सभी किसानों का आधार नंबर होना भी काफी अनिवार्य है।
किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए नजदीकी बैंक शाखा/लोक सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क करें। फसल बीमा पोर्टल http://pmfby.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) और ए.आई.सी के प्रतिनिधि/ कार्यालय अथवा अधिकृत इन्टरमीडियरीज से संपर्क करें। किसी भी प्रश्न के लिए, 14599 पर कॉल करें या helpdesk@csc.gov.in पर लिखें।
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PM फसल बीमा योजना का फायदा लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और जमीन से जुड़े दस्तावेज यानी खतौनी होना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ।