जीएसटी में सुधार की वजह से ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ने की संभावना

By: tractorchoice Published on: 12-Sep-2025
Farmer driving tractor showing GST payment and tax concept

किसान और डेयरी उत्पादक जीएसटी में सुधार से खुश

केंद्र सरकार ने कृषि और डेयरी सेक्टर में बड़े जीएसटी सुधार किए हैं, जिन्हें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से खेती-किसानी, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सीधा फायदा होगा। किसानों और डेयरी उत्पादकों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है।

ट्रैक्टर और कृषि उपकरण काफी सस्ते होंगे

ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स और कृषि उपकरणों पर जीएसटी कम कर दिया गया है। 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टर पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य पार्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

उदाहरण के तौर पर, 35 एचपी का ट्रैक्टर जो पहले ₹6,50,000 में मिलता था, अब ₹6,09,000 में मिलेगा। यानी किसान को ₹41,000 की बचत होगी। वहीं 75 एचपी ट्रैक्टर पर किसानों को ₹63,000 तक की बचत होगी।

उर्वरक और कीटनाशक भी होंगे सस्ते

अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।इससे उर्वरकों की कीमत घटेगी और किसानों की लागत कम होगी। इसके अलावा 12 बायो-पेस्टीसाइड्स और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी।

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फल, सब्जी, मेवा पर भी जीएसटी घटाई

फलों, सब्जियों, मेवों और उनके प्रोसेस्ड उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज की मांग बढ़ेगी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। 

दूध और पनीर पर अब जीएसटी शून्य हो गया है। मक्खन और घी पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टील और एल्युमिनियम के डिब्बों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे डेयरी किसानों को सीधा लाभ होगा।

कृषि क्षेत्र में जीएसटी दरों में बड़ा परिवर्तन

सरकार ने कई महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों और मशीनों पर जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की है। पहले जो उपकरण महंगे लगते थे, अब वे काफी सस्ते हो गए हैं। आइए जानते हैं, किन चीजों पर कितना टैक्स कम किया गया है।

नई जीएसटी दरों की सूची 

  • ट्रैक्टर: पहले 12% जीएसटी, अब सिर्फ 5%
  • हार्वेस्टर: पहले 12%, अब 5%
  • रोटावेटर: पहले 12%, अब 5%
  • स्प्रिंकलर: पहले 12%, अब 5%
  • ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स: पहले 18%, अब घटकर 5%
  • बायोपेस्टीसाइड (जैव कीटनाशक) और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (सूक्ष्म पोषक तत्व): पहले 12%, अब सिर्फ 5%
  • ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर: पहले 12%, अब 5%
  • कृषि मशीनरी: पहले 12%, अब सिर्फ 5%

जीएसटी की दर कम होने से ट्रैक्टर पर कितनी बचत होगी ?

मान लीजिए, एक ट्रैक्टर की कीमत ₹6.25 लाख है। पहले 12% जीएसटी लगता था यानी ₹75,000 का टैक्स। अब सिर्फ 5% यानी ₹31,250 देना होगा। यानी किसान को ₹43,750 की सीधी बचत होगी। इसी तरह अन्य उपकरणों पर भी हजारों रुपये की बचत होगी।


प्रश्न : जीएसटी की दर में कटौती के बाद अब ट्रैक्टर पर कितनी छूट मिलेगी ?

उत्तर : बतादें, कि 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टर पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य पार्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

प्रश्न : जीएसटी कम होने से अब ट्रैक्टर की खरीद पर कितने रुपये की बचत होगी ?

उत्तर : किसान को ₹6.25 लाख रूपये के ट्रैक्टर की खरीद पर लगभग ₹43,750 की सीधी बचत होगी।

प्रश्न : क्या जीएसटी में कटौती के बाद ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ेगी ?

उत्तर : हाँ, बिल्कुल जीएसटी में कटौती के बाद ट्रैक्टर्स की बिक्री में उछाल देखने को मिलेगा।

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