केंद्र सरकार ने कृषि और डेयरी सेक्टर में बड़े जीएसटी सुधार किए हैं, जिन्हें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से खेती-किसानी, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सीधा फायदा होगा। किसानों और डेयरी उत्पादकों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है।
ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स और कृषि उपकरणों पर जीएसटी कम कर दिया गया है। 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टर पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य पार्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
उदाहरण के तौर पर, 35 एचपी का ट्रैक्टर जो पहले ₹6,50,000 में मिलता था, अब ₹6,09,000 में मिलेगा। यानी किसान को ₹41,000 की बचत होगी। वहीं 75 एचपी ट्रैक्टर पर किसानों को ₹63,000 तक की बचत होगी।
अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।इससे उर्वरकों की कीमत घटेगी और किसानों की लागत कम होगी। इसके अलावा 12 बायो-पेस्टीसाइड्स और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी।
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फलों, सब्जियों, मेवों और उनके प्रोसेस्ड उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज की मांग बढ़ेगी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
दूध और पनीर पर अब जीएसटी शून्य हो गया है। मक्खन और घी पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टील और एल्युमिनियम के डिब्बों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे डेयरी किसानों को सीधा लाभ होगा।
सरकार ने कई महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों और मशीनों पर जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की है। पहले जो उपकरण महंगे लगते थे, अब वे काफी सस्ते हो गए हैं। आइए जानते हैं, किन चीजों पर कितना टैक्स कम किया गया है।
मान लीजिए, एक ट्रैक्टर की कीमत ₹6.25 लाख है। पहले 12% जीएसटी लगता था यानी ₹75,000 का टैक्स। अब सिर्फ 5% यानी ₹31,250 देना होगा। यानी किसान को ₹43,750 की सीधी बचत होगी। इसी तरह अन्य उपकरणों पर भी हजारों रुपये की बचत होगी।
प्रश्न : जीएसटी की दर में कटौती के बाद अब ट्रैक्टर पर कितनी छूट मिलेगी ?
उत्तर : बतादें, कि 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टर पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य पार्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
प्रश्न : जीएसटी कम होने से अब ट्रैक्टर की खरीद पर कितने रुपये की बचत होगी ?
उत्तर : किसान को ₹6.25 लाख रूपये के ट्रैक्टर की खरीद पर लगभग ₹43,750 की सीधी बचत होगी।
प्रश्न : क्या जीएसटी में कटौती के बाद ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ेगी ?
उत्तर : हाँ, बिल्कुल जीएसटी में कटौती के बाद ट्रैक्टर्स की बिक्री में उछाल देखने को मिलेगा।