कृषि यंत्रों पर इस राज्य में मिल रहा अच्छा-खासा अनुदान, आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर

By: tractorchoice Published on: 10-Oct-2024
कृषि यंत्रों पर इस राज्य में मिल रहा अच्छा-खासा अनुदान, आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर

उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है।

योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन हेतु बुकिंग 9 अक्टूबर को अपराहन 3:00 बजे से 23 अक्टूबर, 2024 की रात्रि 12:00 बजे तक जारी है। 

योजना के तहत अनुदान पाने के लिए किसान कहाँ आवेदन करें ?

कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने हेतु आवदेन की बात करें तो विभागीय पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें। 

लिंक पर क्लिक करने पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। 

आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर अपना अथवा अपने परिवार (नाता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। 

सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी। ₹10,000 तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा। 

लेकिन, कृषि यंत्र का बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाने की दशा में बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जाएगा।

जानें ₹10,000 से ज्यादा अनुदान वाले कृषि यंत्रों का लाभ पाने के कैसे आवेदन करें 

एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं दो यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। 

दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउण्टेड सोयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी।

समस्त कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान।

कस्टम हायरिंग सेंटर हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बॉण्ड भी भर कर देना होगा।

योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हों तथा एफ.पी.ओ. लाभार्थी होंगे।

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थ्रेसिंग फ्लोर हेतु कृषक समूह लाभार्थी होंगे। स्मॉल गोदाम हेतु व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी होंगे।

कस्टम हायरिंग सेंटर / हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) का इस विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से कम्पनी/सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत, विभाग के एफ.पी.ओ. शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं सक्रिय होना तथा सवस्य अंशधारकों की न्यूनतम संख्या 100 होना जरूरी ही नहीं अनिवार्य है।

इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

ई-लॉटरी हेतु तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।  

₹10,001 से ₹1,00,000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि ₹2,500 होगी। वहीं, ₹1,00,000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि ₹5,000 होगी।

ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। 

लाभार्थियों का चयन बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस एवं कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा।

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निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इनवेन्ट्री में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

निर्धारित समयावधि ने यंत्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculturs.up.gov.in पर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा बनाई गयी प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जाएगा।

फर्मों को मूल्य का कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। 

जो किसान लाभार्थी साक्षर नहीं है और जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती है, वैसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। 

कृषि यंत्र प्रकिया में शासनादेश संख्या 63/2024/717/12-2-2024 -100(05)/2014 दिनांक 08.07.2024 का परिपालन किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। 

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