इस राज्य में पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर मिल रहा भारी अनुदान

By: tractorchoice Published on: 09-Oct-2024
इस राज्य में पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर मिल रहा भारी अनुदान

पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर और सुपर सीडर जैसी मशीनों पर 50% प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। 

वहीं, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी), कॉमन हायरिंग सेंटर (सीएचसी) या अन्य संस्थाएं योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

राज्य सरकार की तरफ से किसानों को फसल अवशेष यानी पराली जलाने से रोकने के लिए “फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना” शुरू की है। 

मुख्यमंत्री ने इस नई योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत किसान पराली प्रबंधन के लिए सरकारी बैंक से लोन भी उठा सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि उपकरण की खरीद पर 50 से 80 फीसद सब्सिडी भी हांसिल कर सकते हैं। 

यह योजना राज्य के सभी सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है। लोन चुकाने की समयावधि 5 वर्ष रखी गई है, जिसे 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में भी चुकाया जा सकता है।

पंजाब सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर दे रही अनुदान 

अगर आप पंजाब के किसान हैं, तो आप पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई “फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना” के तहत फसल प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं।

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व्यक्तिगत किसान आवेदक के लिए कागजात 

व्यक्तिगत किसान के लिए दस्तावेज में आवेदक किसान का आधार संख्या विवरण, बैंक खाता विवरण सहित एक चेक, किसानों की सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी की जानकारी देना जरूरी है। 

इसके तहत किसान को आधार कार्ड, बैंक खाते का रद्द किया गया चेक, एससी प्रमाण-पत्र यदि लागू हो, आवेदक का फोटो आदि कागजात अपलोड करने होते हैं।

पंजीकृत किसान समूह आदि के लिए कागजात 

पंजीकृत किसान समूह/सहकारी समिति/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन (पंजीकृत) द्वारा आवेदन करते समय पैन नंबर, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अध्यक्ष और किसी अन्य 2 सदस्यों का आधार विवरण, बैंक खाता विवरण, खाता संख्या आवेदक का नाम (खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक पता) आदि की जानकारी देना जरूरी होता है। 

इन समूहों द्वारा पैन कार्ड, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का रद्द चेक, मुखिया का फोटो आदि दस्तावेज अपलोड करने जरूरी होते हैं।

जानिए योजना के लिए आवश्यक लिंक और हेल्पलाइन नंबर

अधिक जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://agrimachinerypb.com/, हेल्पलाइन नंबर-  +91 1725101674 (कार्य दिवसों के लिए) | +91 9877937725 | +91 8360899462 (सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक), योजना से संबंधित ईमेल :  imspmbsupport@weexcel.in पर संपर्क करें।

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