बिहार चुनाव के दौरान सरकार किसानों के लिए खुशी की सौगात लेकर आई है, जिसके तहत चाय पत्ती के गोदाम निर्माण पर उत्पादकों को 50% प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी। बिहार सरकार किसानों की आय और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आई है, जिनसे उनकी तरक्की हो सके और आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सके।
हाल ही में कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई चाय विकास योजना के तहत जिन किसानों के पास पहले से चाय पत्ती के बड़े गोदाम हैं या जो गोदाम निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें सरकार 50% प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार का उद्देश्य चाय की पत्तियों को सुरक्षित रखना है, ताकि किसान इस खेती में किसी भी भारी नुकसान से बच सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें।
अगर वर्तमान में शेड निर्माण की अनुमानित लागत की बात करें तो यह करीब ₹75,000 निर्धारित की गई है। इसमें सरकार 50% प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। यह अनुदान चाय उत्पादक किसानों की काफी मदद करेगा, जिससे वे अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे और नुकसान से बचा सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
कृषि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन किसानों के पास कम से कम 5 एकड़ भूमि है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत शेड निर्माण की कुल लागत ₹75,000 है, जिसमें से किसानों को ₹37,500 की सब्सिडी मिलेगी।
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यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू नहीं है. फिलहाल यह योजना केवल निम्नलिखित पांच जिलों के किसानों के लिए निर्धारित की गई है:-
इन जिलों के चाय उत्पादक किसान इस योजना का लाभ उठाकर न केवल अपनी खेती को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि 50% प्रतिशत अनुदान के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार और आय में वृद्धि भी कर सकते हैं।
प्रश्न: बिहार सरकार द्वारा चाय पत्ती के गोदाम निर्माण पर किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी ?
उत्तर: 50% प्रतिशत
प्रश्न: शेड निर्माण की अनुमानित लागत कितनी निर्धारित की गई है ?
उत्तर: ₹75,000
प्रश्न: योजना के तहत किसानों को अधिकतम कितनी राशि की सब्सिडी दी जाएगी ?
उत्तर: ₹37,500
प्रश्न: इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास न्यूनतम कितनी भूमि होनी चाहिए ?
उत्तर: 5 एकड़
प्रश्न: चाय विकास योजना फिलहाल किन जिलों में लागू है? निम्नलिखित में से कौन-सा जिला शामिल नहीं है ?
उत्तर: गया