राज्य सरकार इन तीन कृषि यंत्रो पर दे रही भारी छूट, जल्द आवेदन करें

By: tractorchoice Published on: 23-May-2025

किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत किसानों को न्यूमेटिक प्लांटर (Pneumatic Planter) समेत हैप्पी सीडर (Happy Seeder) व सुपर सीडर (Super Seeder) पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी अलग–अलग कृषि यंत्रों के लागत मूल्य पर दी जाती है। 

योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व लघु एवं सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। 

कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए किसान, ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–krishi Yantra Anudan Portal) पर उपलब्ध कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। 

आवेदन के साथ कितनी जमा करनी होगी धरोहर राशि

किसानों को आवेदन के साथ निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft/DD) लगाना जरूरी होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट किसानों को अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। 

बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही निर्धारित राशि से कम का डिमांड ड्राफ्ट मान्य होगा और बिना उस पर विचार किए, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 

ऐसे में आवेदन करने वाले किसान विभाग द्वारा निर्धारित की गई राशि का ही डिमांड ड्राफ्ट जरूर लगाए। योजना के तहत किस कृषि यंत्र के लिए कितनी राशि की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, इसका विवरण इस प्रकार है: 

1

न्यूमेटिक प्लांटर

10,000 रुपए (DD) 

2

हैप्पी सीडर

4,500 रुपए (DD)

3

सुपर सीडर

4,500 रुपए DD


ये भी पढ़ें: मध्यप्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना की जानकारी

आवेदन के लिए जरूरी कागजात 

योजना लाभ लेने के लिए निम्नलिखित कागज होने बेहद जरूरी 

  • निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • किसान का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी व सभी आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी)
  • बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • खसरा/खतौनी, बी 1 की कॉपी 
  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी)  

कृषि यंत्रों के लिए योजना के तहत कैसे आवेदन करें  

ऐसे किसान जो कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, वे (E–Krishi Yantra Anudan Portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें पहले एमपी ऑनलाइन (MP Online) या सीएससी (CSC) के माध्यम से अपना पंजीयन कराना होगा। इसके बाद ही वे पोर्टल पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। 

जानकारी के लिए बतादें, कि मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से योजना के अंतर्गत राज्य के कृषकों से अनुदान पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

कृषि विभाग मध्यप्रदेश के कृषि अभियांंत्रिकी विभाग द्वारा मांगे गए आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान, विभागीय वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। 


प्रश्न: योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक क्या है ?

उत्तर: योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक – https://farmer.mpdage.org/Home/Index है। 

प्रश्न: योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लिंक क्या है ?

उत्तर: योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु इस https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification लिंक पर विजिट करें। 

प्रश्न: जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची के लिए लिंक क्या है ? 

उत्तर: जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची के लिए इस  https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf लिंक पर जाऐं।  

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