प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलती है और वे खेती और कृषि सक्रियता को प्रोत्साहन दे सकते हैं।
इसका परम उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज, प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त लाभार्थी कृषकों को हर साल ₹6000 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
इसके द्वारा अब तक करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
अगर आप कुछ प्रक्रिया को पूरा करने में चूक जाते हैं, तो पीएम किसान योजना की धनराशि नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ योग्य कृषकों के खाते में ही धनराशि आएगी।
पांच पॉइंट में समझिए PMKSNY के लिए अपात्रता
- ऐसे लोग जिनके परिवार में पहले से एक सदस्य इस योजना का लाभ उठा रहा हो। इसका सीधा अर्थ यह है, कि पिता और पुत्र में से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- ऐसे किसान भाई जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी (e-KYC) की सत्यापन प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया है और जिनकी जमीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/सेवानिवृत केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम के पदाधिकारी/ कर्माचारी/ सरकार के तहत संलग्न/ स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान/ पूर्व पदाधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर) हों. जिनके परिवार के कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हैं/रहे हैं, जिनके परिवार के कोई सदस्य केंद्र/राज्य के पूर्व/ वर्तमान मंत्री रहे हैं।
- ऐसे किसान जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष में आयकर (Income Tax) का भुगतान किया हो।
- ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशवर निकाय से निबंधित हो और प्रैक्टिस कर रहे हों। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का भुगतान जून-जुलाई में हो सकता है।