इस राज्य सरकार ने गेंहू के बिक्री मूल्यों में 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया

By: tractorchoice Published on: 15-Nov-2024

भारत भर में रबी सीजन के प्रारंभ के साथ ही किसानों ने गेहूं की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने इस बार किसानों के हित में गेहूं के समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि का फैसला लिया है। 

विगत वर्ष की तुलना में इस बार 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जो कि 2025-26 के सीजन में लागू होगा। 

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस नई दर से किसानों को उनकी मेहनत का और भी सही लाभ मिलेगा, जिससे वे ज्यादा उत्साह के साथ गेहूं की खेती कर सकेंगे। 

इससे बिहार में खेती की लागत और आय के बीच बेहतर संतुलन बनेगा, जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा।

जानें अब किस मूल्य पर गेंहू की खरीद की जाएगी

बिहार सरकार द्वारा गेंहू के समर्थन मूल्य को बढ़ाने के बाद अब प्रदेश के किसान गेहूं 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच सकेंगे। 

बतादें, कि सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से गेंहू खरीदा जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने किसानों से बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए किसानों से ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बुवाई करने की अपील की है। 

आपको बताते चलें कि, किसानों को गेंहू सरकारी केंद्रो पर बेचने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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गेहूं की खेती का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल

बिहार में रबी फसलों के लिए करीब 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 26 लाख हेक्टेयर के आस-पास केवल गेहूं की बुवाई की जाती है। 

इसके हिसाब से 50 फीसद से भी अधिक हिस्सें में किसान गेहूं की खेती करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बिहार के किसानों को समर्थन मूल्य योजना लाभ मिलने वाला है। 

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा।

किसानों की फसल का महज 24 घंटे के अंदर भुगतान 

बिहार के कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण करने पर ही किसान अपने नजदीकी सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेच सकते हैं। 

इसके 48 घंटों के अंदर बैंक खाते में पेमेंट हांसिल कर सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है, 

कि FCI सभी राजस्व जिलों में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र, बिहार सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, व्यापार मंडल हर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गेहूं खरीद केंद्र बनाए जाऐंगे।

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पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज 

बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जमीन का विवरण होना अनिवार्य है। 

इनके बिना किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वह सरकारी एमएसपी(MSP) रेट पर गेहूं नहीं बेच पाएंगे। 

रजिस्ट्रेशन के बाद यहां होगा आवेदन

बिहार के किसानों के लिए गेहूं बेचने का पूरा काम ऑनलाइन कर दिया गया है। खेत का स्वामी या बटाईदार किसान डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद धान या गेहूं बेच सकते हैं। 

रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसान को एक नंबर मिलता है, जिससे सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहीं, 

अगर किसी किसान का पहले से ही कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 

ऐसे में किसानों को पहले से मिले नंबर के माध्यम से ही सहकारिता विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना है। 

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