प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुडी जानकारी

By: tractorchoice Published on: 15-May-2025

भारत के करोड़ों असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बेहतरीन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) है। 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। यह योजना मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और सरकार भी निवेश के बराबर अंशदान करती है। 

यह योजना उन मेहनतकश लोगों के लिए है जो दिन-रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन, बुजुर्ग होने पर उनके पास आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं होता है। ऐसे में यह योजना एक मजबूत आर्थिक सहारा बन सकती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने का है, ताकि बुजुर्ग अवस्था में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। 

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कैसे हांसिल करें ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वे लोग उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। 

इसमें घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, मिड-डे मील वर्कर, निर्माण स्थल पर मजदूरी करने वाले, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, धोबी, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी और हथकरघा उद्योग में काम करने वाले, भूमिहीन कृषि मजदूर, चमड़ा मजदूर और ऑडियो-विजुअल से जुड़े कामगार शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की विशेषता 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्वैच्छिक है यानी इसमें शामिल होना पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। साथ ही, यह एक अंशदायी योजना है यानी जितना योगदान आप हर महीने करेंगे, उतना ही सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितना निवेश करना होगा ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में निवेश राशि आपकी उम्र के आधार पर निर्धारित होती है। अगर आप 18 साल की आयु में योजना से जुड़ते हैं, तो आपको हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करने होंगे। 

वहीं, 25 वर्ष की उम्र में यह राशि 80 रुपए, 30 वर्ष पर 100 रुपए, 35 वर्ष पर 150 रुपए और 40 वर्ष की उम्र में अधिकतम 200 रुपए प्रतिमाह देनी होती है। 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की खास बात यह है, कि जितनी धनराशि आप जमा करते हैं, उतनी ही धनराशि केंद्र सरकार भी आपके पेंशन खाते में जमा करती है, जिससे आपके वृद्धावस्था के लिए एक मजबूत पेंशन फंड तैयार होता है। 

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पेंशन कब और कितनी ?

60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको हर माह 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर इस योजना में शामिल व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को आधी धनराशि पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलेगी। 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ी अहम शर्तें

लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयकरदाता को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

EPFO, ESIC या NPS जैसी किसी अन्य पेंशन योजना में पहले से शामिल न हो। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और IFSC सहित बचत बैंक खाता या जनधन खाता होना चाहिए। 

योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

योजना हेतु पंजीकरण के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं। आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित) साथ ले जाएं। वहां पर ऑपरेटर आपके दस्तावेजों की जांच कर रजिस्ट्रेशन करेगा। 

इसके बाद एक श्रम योगी पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा। निवेश राशि आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट की सुविधा के जरिए कटेगी। 

यह योजना क्यों आवश्यक है ?

भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिन्हें न तो भविष्य निधि का फायदा मिलता है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। ऐसे में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बुजुर्ग होने पर इन श्रमिकों को सम्मान से जीने की सुविधा प्रदान करती है। 

यह योजना ना केवल वृद्धावस्था में वित्तीय मदद देती है, बल्कि देश की उन्नति में योगदान देने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती है। 


प्रश्न: पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किस आयु में मिलेगा ?

उत्तर: योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा। 

प्रश्न: पीएम श्रम योगी मानधन योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है ?

उत्तर: पीएम श्रम योगी मानधन योजना बुजुर्ग श्रमिकों को सम्मान से जीने की सुविधा प्रदान करती है।

प्रश्न: पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए अधिकतम मासिक आय कितनी होनी चाहिए ? 

उत्तर: योजना का लाभ लेने के लिए आपकी मासिक आय 15000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।  

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