योगी सरकार किसानों को इस काम के लिए 20 लाख तक अनुदान दे रही है, आवेदन की अंतिम तिथि ?

By: tractorchoice Published on: 14-Dec-2023
योगी सरकार किसानों को इस काम के लिए 20 लाख तक अनुदान दे रही है, आवेदन की अंतिम तिथि ?

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत योगी सरकार द्वारा सीडमनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर की बनाने हेतु अनुदान प्रदान करने का फैसला लिया है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप भी सरकार की इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो शीघ्रता से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

2023 को 'इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर' घोषित किया गया है। मिलेट्स यानी की मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र से लगाकर बहुत सारी राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी श्रीअन्न एवं इससे जुड़े किसानों के उत्थान के लिए खास योजनाएं चला रही है। मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में योगी सरकार ने श्रीअन्न महोत्सव और कार्यशाला का आयोजन किया था। 

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साथ ही, वर्तमान में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत योगी सरकार ने सीडमनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान करने का फैसला लिया है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप भी सरकार की इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर रात 12 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रहे की योजना के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा।

मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु कितना अनुदान है 

कृषक उत्पादक संगठन (FPO) अब मिलेट्स बीज के लिए सीडमनी के अंतर्गत आवेदन कर पाऐंगे। प्रति FPO को चार लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल वे FPO लाभान्वित होंगे, जिन्होंने खरीफ-2023 में मिलेट्स के बीज की पैदावार किया हो। साथ ही, 100 क्विंटल मिलेट्स के विभिन्न फसलों के बीजों को बेहतर प्रक्रिया से निकाल कर भंडारित किया हो। 

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पैकेजिंग-प्रोसेसिंग पर अनुदान की सुविधा मुहैय्या कराई जा रही है   

उद्यमी एवं किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) को मिलेट्स की प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा विपणन केंद्र के लिए आवेदन करने की सुविधा भी है। इसके लिए एफपीओ को कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए। इसका टर्नओवर 100 लाख रुपये होना चाहिए, तभी वह पात्र माने जाएंगे। यह अनुदान के लिए डीपीआर के आधार पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 47.50 लाख रुपये होनी चाहिए। 

इस प्रकार आवेदन करें 

आवेदन के लिए पात्रता सर्वे एवं आवेदन की पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर मौजूद है। आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध लिंक पर विवरण भर कर सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रिंट हांसिल होने पर आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट भी हांसिल होगी। आवेदनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन के प्रिंट को बाकी समस्त वांछित अभिलेखों समेत संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा।

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