पशुपालन के लिए इस योजना के तहत बिना जमीन गिरवी रखे मिलेगा ऋण

By: tractorchoice
Published on: 22-Oct-2024
पशुपालन के लिए इस योजना के तहत बिना जमीन गिरवी रखे मिलेगा ऋण

किसानों और पशुपालकों को पशुपालन में निवेश के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से देव ऋण योजना का विमोचन किया गया है। 

इस योजना के तहत गरीब, विशेष पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक पशुपालकों को प्राथमिकता के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 

इस योजना के तहत ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर बहुत कम रखी गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को न तो भूमि गिरवी रखने की जरूरत होगी और न ही पशु का बीमा कराना होगा। इतना ही नहीं पशु को टेग भी नहीं लगाना होगा।  

देव ऋण योजना का प्रमुख मकसद क्या है ? 

देव ऋण योजना का उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद पशुपालकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने पशुपालन के काम को आसानी से कर सकें। 

सरकार का मानना है, कि यह योजना पशुपालकों की जीवन शैली में सुधार लाने के साथ ही उनके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। 

पशुपालकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देने और बैंकों के प्रति रुझान पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है।

देव ऋण योजना के तहत लिए गए ऋण पर कितना लगेगा ब्याज

देव ऋण योजना के अंतर्गत एक किसान को 1,60,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण किसानों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। 

बतादें, कि वैसे बैंक की लोन पर वास्तविक ब्याज दर 7 से 9 प्रतिशत होती है। परंतु, इस योजना के तहत किसान व पशुपालकों को मात्र 4% प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से 3% प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी।

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देव ऋण योजना के लिए पात्रता और शर्तें क्या हैं ?

देव ऋण योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जैसे कि योजना का लाभ किसानों और पशुपालकों को दिया जाएगा। 

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसान या पशुपालक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। 

50 से अधिक पशु रखने वाले किसान पशुपालकों को यह ऋण दिया जाएगा। सर्वे के अंतर्गत परिवार जो वर्तमान में केसीसी ऋण प्राप्त कर रहे हैं, वह परिवार भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। 

इस योजना के तहत गरीब, विशेष पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक पशुपालक विशेष रूप से पात्र होंगे।

देव ऋण योजना हेतु जरूरी कागजात क्या हैं ?

देव ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। 

योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनमें पशुपालक किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी व पासपोर्ट साइज फोटो आदि कागजातों की जरूरत पड़ेगी।

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देव ऋण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

देव ऋण योजना के अंतर्गत फायदा उठाने के लिए पशुपालक किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आप राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए अधिसूचित बैंक की शाखा से संपर्क साध सकते हैं। 

वहीं, इस योजना की ज्यादा जानकारी के लिए पशुपालक किसान अपने समीपवर्ती पशुपालन विभाग से संपर्क साध सकते हैं।

देव ऋण योजना के तहत किस जिले के किसानों को मिला फायदा 

बलोतरा में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम कुमावत द्वारा देव ऋण योजना का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने कहा कि देव ऋण योजना के प्रथम चरण में जिले में पशुपालकों की स्थिति में सुधार होगा। 

देव ऋण योजना के अंतर्गत ऐसे में 3011 परिवारों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके पास 50 या इससे अधिक पशु हैं। 

जिले में नवाचार के तहत 50 या इससे अधिक पशु रखने वाले पशुपालक परिवारों को सर्वे के बाद देव ऋण योजना के तहत 1.60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

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देव ऋण योजना के आकर्षक लाभ क्या-क्या हैं ?

देव ऋण योजना के अंतर्गत चिह्नित परिवारों को 1,60,000 रूपए प्रति परिवार एक मुश्त ऋण स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत ऋण पर 4% फीसद वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा। 

इस योजना के तहत चिह्नित परिवारों को भूमि या गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी यानी बिना भूमि गिरवी रखे ऋण मंजूर किया जाएगा।

देव ऋण योजना में ऋण लेने के लिए पशु का बीमा नहीं करवाना होगा और न ही पशुओं को टेग लगवाना होगा। सर्वे के अंतर्गत चिह्नित परिवारों जो वर्तमान में केसीसी ऋण प्राप्त कर चुके हैं। वे परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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