प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराना है। किसानों के खेती कार्यों को सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ शुरू की गई है।
उनमे से एक ही है प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंदर किसानों को कृषि सम्बन्धी उपकरणों पर सब्सीडी प्रदान की जा रही है।
सरकार द्वारा यह योजना किसानों के हित में शुरू की गई है। इस योजना के अंदर राज्य के किसानों को स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट और ड्रिप सिस्टम के अलावा अन्य की यंत्रों पर सब्सीडी प्रदान की जा रही है।
जो भी किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वो प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 15 मई तक आवेदन कर सकते है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुवात मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य के लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है वह इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते है।
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प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवेदन 8 अप्रैल से 15 मई तक कर सकते है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएँ है जिनके अंतर्गत सिंचाई उपकरणों पर सब्सीडी प्रदान की जा रही है।
आइये बात करते है उन योजनाओं के बारे में जिन पर सरकार सिंचाई उपकरणों पर सब्सीडी प्रदान कर रही है।
इन सभी योजनाओं के अंतर्गत इन सभी कृषि यंत्रों पर सब्सीडी प्रदान की जाएगी। यह सभी योजनाए सरकार द्वारा किसानों के लिए आसान कृषि कार्यों को करने हेतु निर्मित की गई है।
इन योजनाओ के जरिये आसान दरों पर किसान को सिंचाई उपकरण प्रदान कराये जायगे ताकि कृषि कार्यों को आसान बनाया जा सके और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि की जा सके।
कृषि सिंचाई यंत्रों पर किसानों को सब्सीडी वर्ग के अनुसार प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर 55% सब्सीडी प्रदान की जाएगी। जबकि सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों को 45% तक की सब्सीडी प्रदान की जाएगी।
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है। इस योजना का लाभ किसान ऑनलाइन भी उठा सकते है।
कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसान ऑनलाइन ही उठा सकते है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान योजना की आधारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर जाकर आवेदन कर सकते है। जिन किसानों ने पहले से ही पोर्टल पर पंजीकृत कराया हुआ है वह ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान CSC सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकता है। वही जिन किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के जरिये पंजीकरण कराना आवश्यक है।