राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामुदायिक जल स्रोत निर्माण हेतु अनुदान प्रदान कर रही है।
कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। परिणामस्वरूप, किसानों की खेती की लागत कम करके आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
सामुदायिक जल स्रोत निर्मित करने के लिए किसानों के समूह द्वारा 10 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र के लिए (100x100x3) मीटर साइज के सामुदायिक जल स्रोत निर्धारित बीआईएस मापदंड की न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म, आरसीसी लाइनिंग से निर्माण पर 20 लाख रुपये प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा।
अथवा फिर अन्य छोटी साइज न्यूनतम (50x50x3) मीटर के जल स्रोत बनाने पर कमांड क्षेत्र के मुताबिक (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान दिया जाएगा।
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राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिनको किसान भाइयों को पूरा करना ही पड़ेगा।
इसमें जल स्रोत निर्माण हेतु कृषक समूह के पास एक जगह पर 10 हेक्टेयर जमीन होनी जरूरी है। छोटी साइज न्यूनतम (50x50x3) मीटर साइज के जल स्रोत के लिए 2.50 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।
किसान समूह के जल स्रोत बनाने के लिए न्यूनतम किसान संख्या तीन निर्धारित की गई है, जिसमें पति-पत्नी को एक ही इकाई में शम्मिलित किया जाएगा।
किसान समूह को जल स्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए 4 हेक्टेयर क्षेत्र के मुताबिक सूक्ष्म सिंचाई विधियों के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती की जानी जरूरी है।
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सामुदायिक जल स्रोत का निर्माण किसान या किसान समूह को अपनी निजी जमीन पर करवाना होगा। आवेदन के साथ अपनी निजी भूमि होने के प्रमाण के रूप में जमाबंदी (6 माह से पुरानी नहीं) व नक्शा ट्रेस आवेदन पत्र के साथ लगाकर देना होगा।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में सामुदायिक जल स्रोत (100x100x3) मीटर साइज के निर्माण के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं।
इसके विषय में ज्यादा जानकारी पाने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान या कार्यालय उप निदेशक उद्यान में संपर्क कर सकते हैं।