नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2024 क्या है ?

By: tractorchoice Published on: 25-Apr-2024
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2024 क्या है ?

गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नन्द बाबा मिशन के तहत सरकार ने "नंदिनी कृषक समृद्धि योजना " को लागू किया है। 

यह योजना उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू की गई है। यह योजना अगस्त 2023 में लागू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य किसान की आय में वृद्धि करना है। 

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी गाय की नस्लों में रुझान बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। 

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अलावा प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना को भी शुरू किया जायेगा। 

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पंजाब से साहिवाल, राजस्थान से थारपारक और गुजरात से गिर गाय की 25 नस्लों को उपलब्ध करा के किसानों की आय में वृद्धि करना है। खेती के साथ साथ सरकार पशुपालन पर भी अपना ध्यान दे रही है। 

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार किसानों को डेयरी खोलने के लिए 31 लाख रुपए तक की सब्सीडी प्रदान कर रही है। इस योजना के पात्र सभी किसान योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। 

डेयरी खोलने के लिए किसानों को कितनी सब्सीडी प्रदान की जाएगी ?

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार किसानों को 25 गायों की नस्ल की इकाई स्थापित करने के लिए सरकार किसानों को सब्सीडी प्रदान कर रही है। 

इकाई स्थापित करने के लिए सरकार की स्थापन लागत  62,50,000 है जिसमे से किसान को डेयरी खोलने के लिए 3125000 रुपए की सब्सीडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर किसान दुग्ध उत्पादन में तो वृद्धि करेगा साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। 

किन गायों की नस्ल को खरीदने पर मिलेगी सब्सीडी 

गाय की 25 नस्लों पर सब्सीडी प्रदान की जायगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को उन्नत गाय की नस्लों की खरीद करनी पड़ेगी। 

इस योजना के अंतर्गत किसान पशुपालक को साहीवाल, थारपारकर, गिर और गंगातीरी प्रजाति की गाय की नस्लों की खरीद करनी पड़ेगी और उनका पालन करना पड़ेगा। 

योजना की पात्रता और शर्ते क्या है ?

  1. उत्तर प्रदेश राज्य का कोई भी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। 
  2. कोई भी महिला इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। 
  3. आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है। 
  4. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ उठाने वाले किसान को कम से कम तीन साल का गाय पालन का अभ्यास होना चाहिए। 
  5. डेयरी यूनिट की स्थापना करने के लिए आवेदक के पास  0.5 एकड़ भूमि होनी आवश्यक है, गायों की ईयर  टैगिंग होना भी जरूरी है। 
  6. पशु के हरा चारा उत्पादन के लिए आवेदक के पास  1.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है, यह जमीन लीज पर ली हुई भी हो सकती है। 

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योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता 

  1. आवेदक का आधार कार्ड 
  2. आवेदक का राशन कार्ड 
  3. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र 
  4. आवेदक का बैंक खाता विवरण 
  5. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 
  6. आवेदक का मोबाइल नंबर 

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कैसे आवेदन करें 

इस योजना का लाभ किसान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उठा सकते है। यदि आवेदकों की संख्या अधिक है तो लाभार्थी का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई -लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

प्रथम चरण में आवेदन केवल वाराणसी, कानपूर, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ और प्रयागराज के किसान कर सकते है। 

इस योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जिले के पशुपालक विभाग से संपर्क कर सकते है। 

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की खास बातें 

  1. दुग्ध बिक्री के लिए किसानों को इस योजना के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराये जायेगे। 
  2. सरकारी समितियों द्वारा किसानों को उनके ही गांव में दुग्ध बेचने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 
  3. योजना के अंतर्गत सभी किसानों का डेटाबेस तैयार किया जायेगा, ताकि किसान भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। 
  4. योजना की निगरानी के लिए प्रत्येक समिति का गठन किया जायेगा , इसी के साथ पशु आहार और चारा बनाने वाले उद्योगों को भी अनुदान दिया जायेगा। 
  5. किसानों को पशुपालकों के साथ देसी गाय खरीदने के लिए भी प्रेरित किया जायेगा। 

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