गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक ने किसान कल्याण को लेकर अहम फैसला लिया है। इसमें राज्य में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के पश्चात राज्य सरकार ने कृषि राहत पैकेज का ऐलान किया है।
राहत पैकेज के फैसले के विषय में जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि-
"अगस्त-2024 के दौरान गुजरात के कुछ जनपदों में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों की कृषि और बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार ने 1419.62 करोड़ रुपये के कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है।
इस पैकेज में एसडीआरएफ के तहत 1097.31 करोड़ रुपये और राज्य बजट से सहायता 322.33 करोड़ रुपये मिलाकर 1419 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।"
वर्तमान मॉनसून सीजन के अगस्त माह में पंचमहल, नवसारी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, खेड़ा, आणंद, वडोदरा, मोरबी, जामनगर, कच्छ, तापी, दाहोद, राजकोट, डांग, अहमदाबाद, भरूच, जूनागढ़, सूरत, पाटन और छोटा उदेपुर जैसे 20 जिलों के 136 तहसीलों के कुल 6812 गांव भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं।
जहां पर अलग-अलग टीमों का गठन कर इस प्रभावित क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रभावित इलाके में समकुल 1218 टीमों ने सर्वे किया और उसके आधार पर 7 लाख से ज्यादा प्रभावित किसानों को सहयोग देने का राज्य सरकार ने निर्णय किया है।
प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के मानदंडों के मुताबिक, फसल क्षति के लिए मदद दी जाएगी।
साथ ही, राज्य निधि से राज्य बजट के अंतर्गत नुकसान की गंभीरता पर विचार करते हुए अतिरिक्त 322.33 करोड़ रुपये की टॉप अप सहायता दी जाएगी।
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ऐसे मामलों में जहां जमीन जोत के आधार पर निर्धारित मानदंडों के मुताबिक, देय राशि 3,500 रुपये से कम होती हो, ऐसे मामले में प्रति खाता कम से कम 3500 का भुगतान करना होगा,
जिसमें एसडीआरएफ के अतिरिक्त अंतर राशि का भुगतान राज्य बजट से किया जाएगा। इस पैकेज में असिंचित फसलों के लिए 475.71 करोड़, सिंचित फसलों के लिए 942.54 करोड़ और बारहमासी फसलों के लिए 1.37 करोड़ रुपये कुल मिलाकर मदद के रूप में 1419.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि किसानों को सहायता लेने के लिए प्रभावित गांवों की सूची संबंधित जिला प्रशासन द्वारा घोषित की जाएगी।
सहायता के लिए, प्रभावित गांवों के निश्चित नुकसान वाले किसानों को ग्राम स्तर पर ई-ग्राम केंद्र से सहायक साक्ष्य के साथ डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा।