भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान देश है। विश्व में जनसँख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है।
घनी आबादी होने के बावजूद भी 60 से 70 प्रतिशत जनसँख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।
बहुत सारे राज्यों में खरीफ सीजन की फसल धान सहित अन्य फसलों की कटाई और बिक्री का कार्य चल रहा है।
ऐसे में सरकार की तरफ से फसल कटाई के कृषि यंत्रों/मशीनों पर कृषकों को अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
इसी कड़ी में राज्य सरकार की तरफ से कृषकों को धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर की खरीद पर 55% प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राज्य में धान की फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार कुल 13 जिलों में कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर हेतु किसानों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
इसके अंतर्गत राज्य के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जिलेवार कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf लिंक पर विजिट कर सकते हैं।
आवेदन की आखिरी तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। 11 नवंबर को लॉटरी द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें सब्सिडी पर ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।
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प्रदेश सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ट्रैक हार्वेस्टर के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं,
जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 55% प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की लागत पर 45% प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सब्सिडी कैलकुलेटर की सहायता ले सकता है।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन के साथ 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा।
आवेदक को यह बैंक ड्राफ्ट या डीडी अपने स्वयं के बैंक खाते से अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा कराना होगा।
साथ ही, बिना धरोहर धनराशि के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में आवेदन के साथ निर्धारित राशि का डीडी अवश्य लगाएं।
किसानों की सुविधा के लिए हमने खबर के अंत में जिलेवार कृषि यंत्री की सूची का लिंक दिया है, जिससे आप सुगमता से अपने जिले के कृषि यंत्री के नाम से डीडी बनाकर आवेदन कर सकेंगे।
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कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक किसान के खेत के कागजात जिसमें बी-1 की कॉपी, आवेदक किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का मोबाइल नंबर आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है।
राज्य सरकार की इस कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए कृषि यंत्र के लिए आवेदन हेतु लिंक https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification है।
सब्सिडी पर ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर मशीन लेने के इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://farmer.mpdage.org/Home/Index है। वहीं जो किसान ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं,
वे अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन (MP Online) या सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।