भारत की केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उद्देश्य से लगातार कोई न कोई कल्याणकारी योजना जारी करती रही हैं।
अब इसी कड़ी में कृषकों को सिंचाई सुविधा मुहैय्या कराने के मकसद से केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं जारी की जा रही हैं। बतादें कि बिहार सरकार द्वारा किसानों को खेत में नलकूप लगवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
मुख्य बात यह है, कि नलकूप लगाने के लिए कृषकों को 50 से 80% प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
इसकी वजह से किसान आधी या उससे भी कम कीमत पर नलकूप लगवाकर सिंचाई की सुविधा हांसिल कर सकते हैं। बिहार के इच्छुक किसान राज्य सरकार की नलकूप योजना के अंतर्गत आवेदन करके योजना का फायदा हांसिल कर सकते हैं।
किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से नलकूप योजना 2025 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर नलकूप लगाने की सुविधा दी जाती है।
नलकूप योजना के अंतर्गत श्रेणी वर्ग के मुताबिक किसानों को अलग–अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से किसानों को अधिकतम 91,200 रुपए की सब्सिड़ी दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसान सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाकर कम खर्च में नलकूप लगवा सकते हैं।
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किसानों को श्रेणी वर्ग के आधार पर अलग-अलग अनुदान दिया जाता है। आइए जानते हैं, बिहार की नलकूप योजना के बारे में।
आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि नलकूप योजना के तहत दक्षिण बिहार के किसानों को अधिक अनुदान राशि दी जाएगी, ऐसा इसलिए कि वहां नलकूप की गहराई अधिकतम 70 मीटर तक हो सकती है।
ऐसे में दक्षिण बिहार के किसानों को नलकूप कराने में खर्चा अधिक आएगा। इसलिए अनुदान भी अधिक दिया जा रहा है।
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बिहार सरकार की नलकूप योजना का फायदा मधुबनी, पूर्णिमा, सुपौल, दरभंगा, अररिया, कटियार, खगड़िया, सहरसा व किशनगंज जनपद के किसानों को दिया जाएगा। नलकूप योजना का फायदा रैयत और गैर रैयत दोनों ही तरह के किसान उठा सकते हैं।
यहां रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों से है, जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं और गैर रैयत किसान वह है जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ की जमीन होना जरूरी है।
किसान नलकूप योजना 2025 के तहत लाभ हांसिल करने के लिए राज्य के किसानों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
आवेदन के बाद जिले के इंजीनियर विशेषज्ञ, कृषि इंजीनियर, कृषि समन्वयक, कंपनी के प्रमाणित इंजीनियर सहित जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष आवेदन की जांच करेंगे और इसके बाद इसे जिला सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संधारित किया जाएगा।
किसान साथियों, बिहार सरकार की इस नलकूप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम कृषि विभाग या उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।
बिहार सरकार की इस नलकूप योजना के तहत दी जा रही अच्छी खासी अनुदान राशि से किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ किसान अपने खेत में खड़ी फसल से काफी अच्छी उपज हांसिल कर सकते हैं।